नियम:
पंजीकरण :-
- प्रोस्पेक्टस के साथ दिया गया पंजीकरण फॉर्म भरकर निर्धारित समय के भीतर स्कूल के रिसेप्शन पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करना होगा।
- पंजीकरण शुल्क की वापसी नहीं होगी।
- आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 में वंचित समूहों और कमजोर वर्गो के लिए 25% सीटे आरक्षित है |
प्रवेश संबंधित औपचारिकताएँ :-
- एक बार जब स्कूल के अधिकारियों द्वारा सफल घोषित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित औपचारिकताएँ पूरी करनी होगी |
- प्रवेश फॉर्म को सावधानीपूर्वक और साफ सुथरे ढंग से भरकर जमा करवाना ।
- नर्सरी से ऊपर तक की कक्षाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र (मूल +फोटो कॉपी) यदि उपलब्ध है तो छात्र /छात्रा का आधार कार्ड (फोटो स्टेट कॉपी) है |
शुल्क भुगतान :-
- शैक्षिक शुल्क शैक्षिक सत्र के अनुसार देय होगा।
- शुल्क जमा करवाने का पूरा दायित्व छात्र और अभिभावक का होगा।
- शुल्क जमा करवाने के लिए शुल्क की दो किस्त निर्धारित है जिसके अनुसार शुल्क जमा करवाना होगा ।
- पूरे सत्र का शुल्क एक साथ जुलाई माह के अंत तक जमा करवाने पर शिक्षण शुल्क पर 10% की छूट दी जाती है।
- कक्षा 10वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओ और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र - छत्राओं को विद्यालय शुल्क में प्रोत्साहन राशि के रूप में छात्रवृति प्रदान की जाती है जो 10% से 100% तक हो सकती है|
विद्यालय या होस्टल से नाम विच्छेद :-
- किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता के कारण |
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग।
- बिना सुचना के लंबे समय तक अनुपस्थित रहना |
- विद्यालय में वर्जित साधनों के उपयोग पर |